मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित 95 करोड़ रुपये की शत्रु संपत्ति 'रियाज मंजिल' पर बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार के समक्ष पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है।
भोपाल के कोहेफिजा में शत्रु संपत्ति विवाद गहराया। रियाज मंजिल और खसरा नंबर 42 की जांच के बाद रहवासियों को नोटिस जारी। जानिए क्या है पूरा मामला और इसके वैधानिक पहलू।














